जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : पौड़ी बाल संप्रेक्षण गृह में बीती 12 सितंबर को एक नाबालिग की आत्महत्या के मामले में जिलाधिकारी ने किशोर न्याय आदर्श नियम के तहत मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए है। इसके लिए जांच अफसर एसडीएम पौड़ी को नामित किया गया है। जांच अफसर एसडीएम पौड़ी दीपक रामचंद्र सेट ने कहा है कि इस घटना को लेकर जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी साक्ष्य और जानकारी देना चाहते है वह एक सप्ताह भीतर किसी भी कार्य दिवस पर उनके दफ्तर में लिखित या मौखिक दे सकता है।