हमलाकर घायल करने और धमकाने के तीन आरोपी दोषमुक्त

Spread the love

काशीपुर। मारपीट कर घायल करने और जान से मारने की धमकी देने के तीन आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। जसपुर के गांव भोगपुर निवासी रणजीत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 नवंबर 2014 की शाम वह और उसका पुत्र अपने साथी कुलवंत सिंह और सेवक सिंह के साथ भोगपुर फार्म से आ रहे थे। इसी बीच ज्ञानी अजीत सिंह के घर के सामने गोल्डी पुत्र गुरदीप सिंह, सूबा सिंह पुत्र प्यारा सिंह और गुरदीप सिंह पुत्र प्यारा सिंह ने उसे रोक लिया। यह लोग ट्रैक्टर और स्कर्पियो गाड़ी से आए थे। हमलावारों ने उसके पुत्र सेवक सिंह से मारपीट और गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी और उसकी बोलेरो को तोड़कर हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए। तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने सुंदर सिंह उर्फ गोल्डी, सूबा सिंह और गुरदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट पेश की। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता आनंद स्वरूप रस्तौगी ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव ने तीनों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *