उत्तराखंड

बच्चा चुराकर बरेली बेचने के मामले में दो महिला समेत तीन को तीन साल की सजा

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रुद्रपुर। बच्चा चोरी करने वाली दो महिला समेत तीन लोगों को तृतीय अपर जला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायन पटवा ने बताया कि 21 सितंबर 2017 को ट्रांजिट र्केप निवासी चरन सिंह का बेटा 20 सितंबर की सुबह खाना खाकर घर के बाहर खेलने के लिए गया हुआ था। काफी देर तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश की गई। साथ ही सूचना पुलिस को दी गई। मामले में ट्रांजिट र्केप थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी थी।
9 दिसंबर 2019 को एक अन्य मामले में पुलिस ने गीता तथा मानदेई की गिरफ्तारी की थी। इस दौरान पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्होंने करीब ढाई वर्ष पहले भी एक बच्चे को उठाया था और उसे लावा खेड़ा बद्री प्रसाद बरेली ले गए थे। जहां पर उस बच्चे को टंगे लाल को बेच दिया था।
इस पर पुलिस दोनों महिलाओं को लेकर ग्राम लावा खेड़ा बरेली पहुंची और उनकी निशानदेही पर टंगे लाल के घर से बच्चे को बरामद कर लिया था। साथ ही टंगे लाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद गीता, मानदेई तथा टंगे लाल के विरुद्घ चार्जशीट दाखिल की गई।
मामला न्यायालय में चला तो सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायन पटवा ने छह गवाह पेश कर आरोपितों पर दोष सिद्घ कर दिया। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला ने इस मामले में टंगे लाल, मानदेई को तीन वर्ष का कारावास तथा पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया। जबकि गीता को धारा 363 आइपीसी में 3 वर्ष का कारावास तथा पांच हजार का अर्थदंड से दंडित किया है।

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