रुद्रपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत ने शुक्रवार को वर्ष 2020 के चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार देकर तीन साल का कारावास और तीन लाख के जुर्माने से दंडित किया है। अधिवक्ता सुख दर्शन सिंह ने बताया चंद्रभान निवासी गांधी कॉलोनी ने जानकारी दी थी कि छतरपुर के रहने वाले प्रेम नाथ से अच्छी पहचान थी। 29 सितंबर 2015 को उसने कारोबार शुरू करने के लिए तीन लाख रुपये उधार मांगे थे और आश्वासन दिया था कि तीन साल बाद रकम लौटा देगा। आरोप था कि समय अवधि निकलने के बाद जब रकम मांगी। तो आरोपी टालामटोली करने लगा। बहुत बार टोकने के बाद आरोपी ने सात दिसंबर 2020 को चेक दिया। जो दस दिसंबर को बाउंस हो गया। इसके बाद लगातार आरोपी को अधिवक्ता के माध्यम से रकम वापसी का नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत में हुई। शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी प्रेमनाथ को सजा सुनाई।