चेक बाउंस के दोषी को तीन माह की सजा

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काशीपुर। चेक बाउंस होने पर तृतीय एसीजे की अदालत ने दोषी को तीन माह के कारावास और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव खरमासी निवासी गणेश सिंह पुत्र खमानी सिंह ने अपने अधिवक्ता अमित सिंह चौहान के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर कर कहा था कि उसकी बिजनौर के गांव खजूरा जट निवासी दीपक कुमार पुत्र सुंदर सिंह के साथ अच्छी पहचान थी। दीपक ने उसे अपनी मजबूरी बताते हुए एक लाख रुपये उधार मांगे। जून, 2021 में उसने दीपक को एक लाख रुपये की रकम दे दी। उसने तीन माह में रकम लौटाने का वादा किया। तकादा करने पर उसने अपने बैंक खाते का एक लाख रुपये का चेक दिया। चेक खाते में लगाने पर 14 दिसंबर 2021 को बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को तलब किया। संबंधित पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीपक को धारा 138 एनआई एक्ट का दोषी पाया। एसीजे तृतीय हर्षिता शर्मा ने आरोपी को तीन माह के कारावास और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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