चेक बाउंस के दोषी को तीन माह की सजा

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काशीपुर। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय एसीजे की अदालत ने आरोपी को तीन माह के कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।महुआखेड़ागंज स्थित एनएक्ससी कंपनी कीटनाशक दवा का कारोबार करती है। वर्ष 2022 में ग्राम गंगेरू जिला शामली निवासी गोविंदा ने उसकी कंपनी से 1.68 लाख रुपये की दवाइयां खरीदी थीं। रकम के भुगतान की एवज में उसने कंपनी को इसी राशि का चेक दिया था। कंपनी के डायरेक्टन बैनेट मैसी ने यह चेक अपने खाते में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। इसपर मैसी ने अपने अधिवक्ता रहमत अली खां के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय एसीजे की अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी गोविंदा को 138 एनआई एक्ट के तहत दोषी पाया। द्वितीय एसीजे चेतन सिंह गौतम की अदालत ने आरोपी गोविंदा को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसपर दो लाख रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का कारावास और भोगना होगा।

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