रुद्रपुर()। चेक बाउंस प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत ने दोषी को तीन माह का कारावास और 3.10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राहुल प्रजापति ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी निवासी पंकज प्रजापति से नवंबर 2021 को सिंह कॉलोनी निवासी प्रेमपाल ने 3.23 लाख रुपये का उधार लिया था। वहीं कुछ माह बाद उसने 22 हजार 774 रुपये दिए, लेकिन शेष रकम वापस करने पर टालमटोल करने लगा। वहीं प्रेमपाल का दिया गया चेक भी बैंक में बाउंस हो गया। बुधवार को अदालत ने प्रेमपाल को दोषी करार देते हुए तीन माह का साधारण कारावास और 3.10 लाख रुपये का अर्थदंड किया।