कोटद्वार के तीन लोग छ: माह के लिए जिला बदर

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : जिलाधिकारी ने कोटद्वार क्षेत्र के तीन लोगों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड ) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत इन पर यह कार्रवाई की गई।
बीते मई माह में प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी को तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने संबंधी आख्या प्रस्तुत की गई। जिसमें बताया गया कि तीनों अभियुक्त अभ्यस्त अपराधी हैं। जो समाज के लिए आतंक उत्पन्न करने की प्रवृति के हैं। समाज के लिए इनसे निरंतर खतरा बनता जा रहा है। डर से कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही देने को तैयार नहीं है। जिस कारण समाज में भय एवं आतंक व्याप्त है। इतना ही नहीं, आम जन इनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने से भी डरते हैं। बताया गया कि मौजूदा समय में ये निडर होकर उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 में निहित प्राविधानों का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में इनको गुण्डा अधिनियम में निरुद्ध किया जाना जनहित में हैं। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे की आख्या के बाद जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद संस्थित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट डा. आशीष चौहान की अदालत ने जावेद पुत्र अनीस निवासी लकड़ी पड़ाव कोटद्वार, विनोद थापा पुत्र टीकाराम निवासी झूला बस्ती, लकड़ी पड़ाव कोटद्वार व शानुल पुत्र स्व. लईक अहमद, निवासी वार्ड नंबर-5 लकड़ी पड़ाव कोटद्वार को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए हैं।

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