बगैर मान्यता के स्कूल चलाया तो दस लाख का जुर्माना

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बागेश्वर। बागेश्वर में शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बिना मान्यता के विद्यालय संचालन पर 10 लाख तक होगा जुर्माना। विकास खंड स्तरीय शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला में शिक्षकों को दी विभिन्न जानकारी।
इंटर कालेज गागरीगोल में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर ड़क कैलाश प्रकाश चंदोला ने कहा कि छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए कानून बनाया है। जिसके तहत सरकारी विद्यालयों में एक से आठ तक के बच्चों को किताबें, ड्रेस ,नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि निजी विद्यालयों में 25 फीसदी सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। जिनके फीस व पुस्तकें सरकार द्वारा दी जा रही हैं।

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