रुद्रप्रयाग : जनपद में बदरीनाथ हाईवे पर नरकोटा स्थित निर्माणाधीन पुल दुर्घटना मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया। आरसीसी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे इस पुल के वर्ष 2022 में गिरने से कई मजदूर घायल हुए थे, जबकि कुछ की मौत हो गई थी। घटना के बाद दर्ज मुकदमे में आरोपी ज्योति प्रकाश शर्मा और मुकेश गुप्ता को न्यायालय ने दोषी पाया है। शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337 में छह-छह माह कठोर कारावास और 500-500 रुपये जुर्माना, धारा 338 में दो-दो वर्ष का कारावास और 1000-1000 रुपये जुर्माना तथा धारा 304ए में दो-दो वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं पृथक-पृथक चलेंगी। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से मामले की प्रभावी पैरवी अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य ने की। अदालत ने टिप्पणी की कि यह प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व से जुड़ा है, निर्माणाधीन पुल गिरने से जान-माल की अपूरणीय क्षति हुई थी। (एजेंसी)