मिलावटी गुड़ के मामले में हल्द्वानी के व्यापारी पर दो लाख रुपया जुर्माना

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अल्मोड़ा । खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के मामले में न्याय निर्णयन अधिकारी (अपर जिला मजिस्ट्रेट) की अदालत ने हल्द्वानी के व्यवसायी पर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ के मामले में यह अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। एक अन्य मामले में भिकियासैंण के होटल स्वामी पर भी 20 हजार अर्थदंड लगाया है। साथ ही दोनों व्यवसासियों से 30 दिन के भीतर जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है।
पहला मामला वर्ष 2015 का है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने मैसर्स शंकर एंड संस नई मंडी हल्द्वानी के ट्रक से गुड़ के सैंपल लिए थे। राजकीय खाद्य प्रयोगशाला रुद्रपुर में जांच कराई गई, जो अधोमानक यानि मिलावटी निकला। वाद दायर होने के बावजूद फर्म का कोई भी प्रतिनिधि अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। बाद में लिखित रूप से अपराध स्वीकार किया। अपर जिला मजिस्ट्रेट बीएल फिरमाल अदालत ने इसे जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करार देते हुए दोषी को दो लाख रुपये जुर्माना सुनाया।
दूसरा प्रकरण भिकियासैंण तहसील क्षेत्र का है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय ने वहां होटल इंसेस अफ नेचर से वर्ष 2019 में दाल के नमूने भरकर रुद्रपुर स्थित लैब भेजे थे। जांच में दाल मिलावटी पाई गई। जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ पर एडीएम की कोर्ट ने दोषी होटल संचालक पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया। होटल स्वामी अनिरुद्घ फैसले के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अपीलीय अभिकरण (हल्द्वानी) पहुंच गया। मगर अपीलीय अधिकारी ने स्टे देते हुए मामला सुनवाई के लिए वापस न्याय निर्णय अधिकारी अल्मोड़ा को सौंप दिया। जहां पुनरू सुनवाई हुई। वादी अनिरुद्घ के अपराध स्वीकार करने पर जुर्माने की राशि घटाकर 20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय के अनुसार मिलावटखोरी पर दो लाख रुपये का जुर्माना नया मामला है।

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