ज्वालापुर के डबल मर्डर केस में दो को उम्रकैद

Spread the love

हरिद्वार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने ज्वालापुर के बहु चर्चित डबल मर्डर कांड के आरोपियों को ने दोषी पाया है। अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास व साढ़े पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी और विशेष लोक अभियोजक एससी/ एसटी एक्ट धर्मेश कुमार ने बताया कि तीन अक्तूबर 2015 की रात करीब साढ़े नौ बजे कड़़च्छ ज्वालापुर निवासी पंकज, अपने दोस्त कार्तिक और ‌रोहित उर्फ़ बंटी के साथ पैदल शास्त्री नगर मार्केट की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में आरोपी आशीष मेहता अपने पिता की दुकान के बाहर भाई चिन्नु मेहता, महेश मेहता, सचिन पुत्र रमेश, अरुण पुत्र छत्रपाल और कुछ अन्य लोगों के साथ एक राय होकर खड़ा था। आरोप था कि सभी हमलावरों ने पुरानी कहासुनी के चलते पंकज व उसके दोस्तों को देखते ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया था।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *