स्मैक तस्करी के 02 आरोपियों को दो-दो माह का कठोर कारावास
अल्मोड़ा। स्मैक के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) श्रीकान्त पाण्डेय ने अभियुक्त पवन जोशी एवं अभियुक्त जगदीश चन्द्र लोहनी को धारा-8ध्20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों अभियुक्तगणों को 2-2 माह का कठोर कारावास व दो हजार पांच सौ रुपए प्रत्येक को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 12-05-2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड कर्फ्यू का पालन करने पुलिस टीम ताकुला में सारकोट स्कूल के पास वाहनों की चौकिंग करने लगे तभी बसौली से ताकुला की तरफ आ रही कार संख्या यूके-04-यू3905 को चौक किया तो डैशबोर्ड में पन्नी में 8़39 ग्राम स्मैक व एक थैली में इलैक्ट्रानिक तराजू बरामद हुआ। कार में सवार दोनों अभियुक्तगणों से स्मैक के बारे में पूछने पर उनके द्वारा स्मैक को संयुक्त रूप से अल्मोड़ा से लाना बताया। पुलिस कर्मचारियों द्वारा मौके पर स्मैक शील सर्व मोहर कर अभियुक्तगण को गिरफतार कर जेल भेजा गया तथा विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से छ: गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, पूरन सिंह कैड़ा द्वारा मामले में दलीलें व नजीरें पेश कर प्रभावी पैरवी की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त पवन जोशी पुत्र रमेश चन्द्र निवासी ग्राम अमखोली ताकुला तहसील सोमेश्वर जिला अल्मोड़ा एवं अभियुक्त जगदीश चन्द्र लोहनी पुत्र जीवन चन्द्र निवासी झारकोट ताकुला जिला अल्मोड़ा को धारा-8ध्20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों अभियुक्तगणों को 2-2 माह का कठोर कारावास व पच्चीस सौ रूपये प्रत्येक को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।