फिरौती मामले में दो पुलिस वालों को तीन-तीन वर्ष की कैद

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नैनीताल । पिस्टल बेचने की आड़ में युवकों का अपहरण कर स्वजनों से फिरौती मांगने के मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण प्रीतू शर्मा की अदालत ने गुरुवार को दो पुलिस कांस्टेबलों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया।
इनमें एक कांस्टेबल गोविंद प्रसाद पिथौरागढ़ के ग्राम करैला का तो दूसरा विजेन्द्र नेगी चमोली जिले के ग्राम नौगांव, थाना गैरसैण का रहने वाला है। इसी मामले में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी दो अन्य दोषियों को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई।
मामला 29 मार्च 2014 का है। विजय पाठक पुत्र गोविंद पाठक निवासी मल्ला गोरखपुर हल्द्वानी असलहा लाइसेंस बनवाकर पिस्टल खरीदने की तैयारी में था। इसी बीच उसके चाचा संजय के मित्र उस्मान ने बताया कि काशीपुर में ममेरे भाई इदरीश के पास लाइसेंसी पिस्टल है, जिसे वह बेचना चाह रहा है।
इस पर संजय व उस्मान इदरीश से मिले। उसने दोनों को पिस्टल दिखाई, जिसके नकली होने के शक पर उन्होंने पिस्टल लेने से इन्कार कर दिया। वापसी में काशीपुर रेल फाटक के पास कांस्टेबल विजेन्द्र नेगी, गोविंद प्रसाद व मुरादाबाद निवासी इदरीश एवं ताज मोहम्मद ने तमंचा दिखाकर उन्हें जबरन सिटी स्टार होटल में बंधक बना लिया। वहां संजय व उस्मान की पिटाई कर स्वजनों से छह लाख रुपये की मांग की। इस पर विजय पाठक पैसों की व्यवस्था कर काशीपुर पहुंचा।

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