हरिद्वार()। नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराकर दो साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अपर जिला जज/एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय की कोर्ट ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के अनुसार, 29 जुलाई 2021 को ज्वालापुर क्षेत्र से 17 वर्षीय किशोरी अपने चाचा के घर से लापता हो गई थी। जांच में सामने आया कि सागर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिकायतकर्ता चाचा ने सागर पुत्र बबलू निवासी सांपला बेगमपुर नकुड़ सहारनपुर के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कराया। इस बीच, चंडीगढ़ पहुंची पुलिस ने किशोरी को सागर के कब्जे से छुड़ाया और सागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए, जिस आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया।