कोटद्वार-पौड़ी

चेक बाउंस में दो वर्ष का कारावास

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लैंसडौन् अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में एक व्यक्ति को दो वर्ष की सजा सुनाई है। व्यक्ति पर आठ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर व्यक्ति को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अधिवक्ता आशुतोष कंडवाल ने बताया कि पटेल मार्ग निवासी राजेश ने वादी सतपुली पट्टी लंगूर गहड़ निवासी हौंसी देवी से आठ लाख रुपये किसी आवश्यक कार्य के लिए उधार लिए थे। 15 फरवरी 2017 को राजेश ने हौंसी देवी को इलाहबाद बैंक शाखा कोटद्वार का एक चेक काटकर दिया। बताया कि जब हौंसी देवी ने अपने खाते में उक्त चेक को लगाया तो पता चला कि राजेश के खाते में तो पैसे ही नहीं है। कई बार पैसे मांगने के बाद भी अभिक्त ने धनराशि वापस नहीं की। बताया कि उक्त मामले में न्यायालय ने राजेश को दो वर्ष के कठोर कारावास एवं आठ लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। उक्त अर्थदंड में से साल लाख नब्बे हजार रुपये परिवादिनी को प्रतिकर के रूप में देय होंगे। जबकि, शेष दस हजार रुपये राजकोष में जमा किए जाएंगे। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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