मिथ्या रिपोर्ट लिखाने पर यूकेडी रुद्रप्रयाग के प्रत्याशी को हुई सजा

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जयन्त प्रतिनिधि।
रूद्रप्रयाग : विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 के दौरान मिथ्या रिपोर्ट लिखाने पर उत्तराखंड क्रांति दल रुद्रप्रयाग के प्रत्याशी को सजा हुई है। शुक्रवार को विद्वान न्यायाधीश अशोक कुमार सैनी, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुद्रप्रयाग के न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया, जिसमे अभियुक्त मोहित डिमरी को धारा 182 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत दोष सिद्ध किया गया एवं अभियुक्त मोहित डिमरी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये सदाचरण पर रहने हेतु आदेशित किया गया।
विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 में उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के प्रत्याशी मोहित डिमरी द्वारा अपने समर्थको के साथ मिल कर मतदान से पूर्व जनता एवं वोटरों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए समर्थकों के साथ मिल कर स्वयं पर हमला कारित कराने की झूठी कहानी रच कर थाने में तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर थाना रुद्रप्रयाग में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं विवेचना की गई। दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया की वादी मुकदमा के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई तथा वादी द्वारा अपने साथियों/समर्थको के साथ मिल कर स्वयं पर हमला कारित करने की झूठी कहानी रची गयी तथा घटना कारित किये जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया जिस कारण पुलिस ने मामले मे अंतिम रिपोर्ट, जर्म खारिजा रिपोर्ट के साथ ही झूठी रिपोर्ट लिखाने के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 182 भारतीय दण्ड संहिता 1860 में चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रेषित की। उक्त मामले में मोहित डिमरी द्वारा स्वयं पर हमला कारित किये जाने की झूठी रिपोर्ट लिखाने पर उसके विरूद्ध अन्तर्गत धारा 182 भारतीय दण्ड संहिता के तहत माननीय न्यायालय रुद्रप्रयाग मे अभियोग चलाया गया तथा विचारण हुआ।

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