बिना लाइसेंस, पंजीकरण कुट्टू का आटा नहीं बेच पाएंगे

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देहरादून : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर एसओपी जारी की है। इसमें बिना लाइसेंस और पंजीकरण कुट्टू का आटा नहीं बेच पाएंगे। साथ ही नवरात्र और त्योहारी सीजन को देखते हुए पूरे प्रदेश में मिलावट के खिलाफ महाअभियान चलाया जाएगा। नवरात्र और त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि कुट्टू का आटा अब सिर्फ पैकिंग में ही बेचा जा सकेगा। इसे बेचने के लिए लाइसेंस और पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। नियमों तोड़ने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने त्योहारी सीजन को देखते हुए चरणबद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पहले चरण में कुट्टू के आटे के भंडारण, संग्रहण, वितरण और विक्रय करने वाले थोक विक्रेता, डिपार्टमेंटल स्टोर और फुटकर विक्रेताओं को चिन्हित कर उत्पाद की जांच की जाएगी। नवरात्र शुरू होने से पहले चिन्हित प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। कुट्टू के आटे की पैकिंग के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। सीलबंद पैकेट पर पैकिंग तिथि, एक्सपायरी तिथि, निर्माता और रिपैकर का पूरा पता, प्रतिष्ठान का नाम और लाइसेंस नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और रिकॉर्ड की निगरानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा खाद्य कारोबारी और उपभोक्ताओं को आपूर्ति और विक्रय पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता को कुट्टू के बीज अथवा आटे के क्रय और विक्रय का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखना होगा। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्यूआरटी करेंगी कार्रवाई आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि प्रत्येक जिले में क्यूआरटी गठित की जाएंगी। जो कुट्टू के आटे के सेवन से बीमार होने संबंधी सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करेंगी। साथ ही खाद्य नमूनों की जांच भी लैब में प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। (एजेंसी)

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