उपभोक्ता आयोग ने दिए टूर पैकेज की धनराशि लौटाने के आदेश
हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने टूर पैकेज देने वाली कम्पनी को उपभोक्ता सेवा में कमी और लापरवाही बरतने का दोषी पाया है। आयोग ने टूर कम्पनी को टूर पैकेज के लिए दी गई धनराशि एक लाख 20 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से व पांच हजार रुपये शिकायत खर्च शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता आकांक्षा गर्ग पत्नी आशीष अग्रवाल निवासी सोलानी पुरम रुड़की ने अश्विनी सैनी एंड कोक्स एंड किंग्स लिमिटेड रुड़की के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। दायर शिकायत में बताया था 24 जून 2018 को उसकी शादी आशीष अग्रवाल से हुई थी। उसने चार जुलाई 2018 को यूरोप जाने के लिए तीन महीने पहले संपर्क किया था। जिसपर अश्विनी सैनी ने यूरोप में जाने, आने, ठहरने व खाने-पीने का पैकेज दो लाख 40 हजार रुपये का बताया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने किश्तों में एक लाख 20 हजार रुपये जमा कर रसीद ले ली थी। जबकि शेष धनराशि टूर पर से वापस आने पर देनी थी। शिकायतकर्ता ने वीजा आवेदन के लिए टूर कम्पनी को कागजात दिए थे। लेकिन टूर कम्पनी के माध्यम से किए गए वीजा आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। शिकायतकर्ता की खोजबीन के बाद पता चला कि उसका वीजा आवेदन रेफरेंस नम्बर सही था, लेकिन टूर कम्पनी ने उसे रेफरेंस नम्बर गलत बताया था। यही नहीं, टूर कम्पनी ने उन्हें बहुत देर में वीजा आवेदन निरस्त होने की सूचना दी थी। शिकायतकर्ता और उसके पति का यूरोप जाने का सपना पूरा नहीं हो पाया था।