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पौड़ी गढ़वाल में थर्माकोल और प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी।
जनपद पौड़ी में थर्माकॉल व प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी स्तर पर इनका उपयोग किए जाने पर अर्थदंड सहित अन्य कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने प्रतिबंध के अनुपालन को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं।

जनपद पौड़ी के ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर प्लास्टिक व थर्माकॉल का उपयोग किया जाता है। जिला प्रशासन की ओर से अब इनके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध का अनुपालन नहीं किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने जिले के समस्त कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जनपद पौड़ी में नगर निगम कोटद्वार, नगर पालिका पौड़ी, श्रीनगर व दुगड्डा और नगर पंचायत स्वर्गाश्रम-जौंक, सतपुली शामिल हैं। वहीं 15 विकास खंडों में 1074 ग्राम पंचायतें हैं। जिले में दैनिक उपयोग सहित अनेक कार्यों के लिए बड़े स्तर पर प्लास्टिक का उपयोग होता है। डीएम पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि जिले में थर्माकॉल व प्लास्टिक के उपयोग, विक्रय व भंडारण पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कहीं पर भी कोई हीलाहवाली पाई गई, तो शासनादेशानुसार अर्थदंड व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि
समस्त विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

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