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उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज

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नैनीताल। हाईकोर्ट से उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जिला पंचायत में वित्तीय अनियमितता को लेकर सचिव पंचायत राज की ओर से जारी जांच के आदेश को चुनौती देती याचिका खारिज कर दी है। गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में जिला पंचायत अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई।
अध्यक्ष द्वारा याचिका में कहा गया था कि एक व्यक्ति द्वारा उनके खिलाफ मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर शिकायत की गई थी कि उनके द्वारा करोड़ों रुपए की अनिमियता की गई है। जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकरण की जांच के लिए कमिश्नर गढ़वाल को निर्देश दिए गए। याचिका में उन्होंने कहा है कि यह शिकायत उनके खिलाफ राजनैतिक दुर्भावना से की गई है, उन्होंने किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता नहीं की है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी कहा गया है जांच एजेंसी द्वारा किसी भी तरह की नियमावली का पालन नहीं किया गया। इधर इस मामले की जांच को सरकार ने वापस ले लिया था।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने अदालत को बताया कि पुरानी शिकायत पर जांच ड्राप कर दी गई थी। जबकि 14 दिसंबर 2020 को पांच लोगों ने शपथपत्र के फर्म में सचिव पंचायती राज को शिकायती पत्र देकर अध्यक्ष पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी।जिस पर सचिव द्वारा प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए गए हैं, लिहाजा याचिका प्रिमेच्योर है। एकलपीठ ने सरकार की दलील के बाद अध्यक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।

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