उत्तरकाशी में दुष्कर्म के दोषी को दस साल के सश्रम कारावास की सजा
उत्तरकाशी। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के अभियुक्त को विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया। मामले में 11 गवाह और अन्य दस्तावेज पेश करने के बाद बुधवार को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता पोक्सो, पूनम सिंह ने बताया कि मामला थाना बड़कोट क्षेत्र के एक गांव का है। आरोपित नवीन निवासी बिजलाड़ी पुघ्रोला ने पीड़िता के मोबाइल पर मिसकल की थी। फिर आरोपित ने नाबालिग को अपने जाल में फंसाया। 26 मई 2018 को आरोपित ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण किया। मामले में पांच जून 2018 को पीड़िता के पिता की तहरीर पर बड़कोट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपित के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता के बयान के बाद आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म सहित पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। 13 अगस्त 2018 को पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता पोक्सो पूनम सिंह ने बताया कि मामले में 11 गवाह व अन्य साक्ष्य पेश किए गए। बुधवार को दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
दोषी को एक साल की सजा
उत्तरकाशी में सहायक शासकीय अधिवक्ता (पोक्सो) पूनम सिंह ने बताया कि एक दूसरे मामले में बुधवार को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने फैसला सुनाया। धरासू निवासी सौरभ बर्तवाल ने पांच जून 2018 में एक नाबालिग के साथ टेड़छाड़ की थी। आरोपित के खिलाफ यह मामला कोतवाली में दर्ज किया गया। लेकिन, 18 सितंबर 2019 को रामलीला मैदान में फिर से आरोपित ने उसी नाबालिग के साथ टेड़छाड़ और मारपीट की।
रुद्रप्रयाग जिले के विकासखंड जखोली के बांगर पट्टी के एक व्यक्ति ने बेटी के ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। इस संबंधित में उन्होंने एसडीएम को तहरीर दी है। विकासखंड की ग्राम पंचायत बधाणी के करन सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी पुत्री उमा का विवाह विकासखंड के ही लस्या पट्टी के पालाकुराली गांव में अनुज सिंह पुत्र रघुवीर सिंह के साथ हुई थी। लेकिन, विवाह के कुछ समय बाद ससुराल पक्ष दहेज के लिए उनकी बेटी का उत्पीड़न करने लगा। उन्होंने ससुराल वालों पर दो लाख रुपये दहेज मांगने का आरोप भी लगाया। बताया कि बीती 27 सितंबर की सुबह उनके दामाद अजरुन ने फोन पर जानकारी दी कि उमा की मौत हो गई है। एसडीएम जखोली एनएस नगन्याल ने बताया कि तहरीर के आधार पर दामाद अजरुन सिंह, ससुर रघुवीर सिंह और सास बुद्घा देवी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक बुढ़ना को मामले की जांच सौंपी गई है।
फर्जी दस्तावेजोंं से नौकरी पाए शिक्षकों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजोंं के आधार पर नियुक्ति पाए करीब साढ़े तीन हजार अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका बुधवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से कल पहली अक्टूबर तक जिला, ब्लक, और तहसील स्तर पर सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के सम्बंध में शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति्त आरसी खुल्बे की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। पिछली तिथि को सरकार से पूछा था कि कितने अध्यापकों के खिलाफ कार्यवाही की गई और वे कौन से अधिकारी है जिन्होंने यह कृत्य किया है। स्टूडेंट वेलफेयर सोसायटी हल्द्वानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य के प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब साढ़े तीन हजार अध्यापक जाली दस्तावेजो के आधार पर फर्जी तरीके से नियुक्त किये गए है।
कुछ अध्यापको की एसआईटी जाँच की गई जिनमेंं खचेड़ू सिंह , ,जयपाल के नाम सामने आए परन्तु विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इनको क्लीन चिट दी गयी और ये अभी भी कार्यरत है। संस्था ने इस प्रकरण की एसआईटी से जाँच करने को कहा है। पूर्व में राज्य सरकार ने अपने शपथपत्र पेश कर कहा था कि इस मामले की एसआईटी जांच चल रही है अभी तक 84 अध्यापक जाली दस्तावेजो के आधार पर फर्जी पाए गए है , उन पर विभागीय कार्यवाही चल रही।