उत्तराखंड में बढ़ी कर्फ्यू की मियाद, बाजार दो बजे होंगे बंद

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देहरादून । उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने देर शाम नई एसओपी जारी की। एसओपी के अनुसार,अब अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। साथ हींस्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य है।
वहीं, सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का समय भी दो घंटे बढ़ा दिया है। अब नाइट कर्फ्यू नौ बजे की जगह शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। साथ ही दिन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें दोपहर दो बजे तक बंद हो जाएंगी।
लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के बीच आरटीओ ने सार्वजनिक वाहनों में अधिकतम 50 प्रतिशत यात्रियों का नियम लागू कर दिया है।इसके तहत किसी भी तरह के यात्री वाहन अधिकतम 50 प्रतिशत सवारियों की क्षमता के साथ ही चलेंगे। हर यात्रा के शुरू होने से पहले और खत्म होने पर पूरे वाहन को भीतर से सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। टूने वाली जगहों को विशेषकर सैनिटाइज करना होगा। वाहन चालक, परिचालक फेस शील्ड, मास्क आदि अनिवार्य तौर पर पहनेंगे। हर वाहन के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। वाहन चालक, परिचालक और यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। बिना मास्क किसी भी यात्री को वाहन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वाहन में यात्रा के समय पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।
ये जारी किए गए हैं दिशा-निर्देश
– सभी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों, विवाह आदि में अधिकतम 100 लोग ही शामिल होंगे।
– सभी बार, सिनेमा हल, रेस्तरां, जिम आदि में भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
– प्रदेश के सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पूल, स्पा आदि को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
– कंटेनमेंट जोन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन आदि में सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
– 65 से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बिमारी से ग्रसित लोगों को घर पर रहने की दी सलाह।
– सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को बार-बार धोने के नियम का सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सार्वजनिक स्थल पर अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
– मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा।

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