उत्तराखंड में अब एक साल मान्य होगी आय प्रमाण पत्र की वैधता
देहारादून। उत्तराखंड में आय प्रमाण पत्र की वैधता को छह माह से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। इस संबंध में अपर सचिव ड़ आनंद श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के नागरिकों को हो रही कठिनाइयों के चलते ऐसा निर्णय किया गया है। अब जिलाधिकारी छह माह की बजाय एक साल का आय प्रमाण पत्र देंगे।
सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र भी जारी किए जाते हैं। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आय में प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश आय के साधन षि से संबंधित हैं। एक वर्ष की आय में खरीफ और रवी की फसल से ही आय की गणना होती है। वित्तीय वर्ष की गणना एक अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च तक की जाती है। जो कि एक वर्ष की अवधि है। ऐसे में शासन स्तर पर भी इसे प्रमाण पत्र की अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया।