विशेष लोक अदालत 21 को
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा 21 दिसम्बर को जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर व लैंसडौन) में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस विशेष लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित सूक्ष्म प्रकृति के वादों का निस्तारण कराया जा सकता है। सूक्ष्म प्रकृति के वादों मेंमोटर वाहन अधिनियम, आबकारी अधिनियम, पुलिस अधिनियम, वन अधिनियम, खान एवं खनिज अधिनियम, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 से संबंधित वाद, जिला पंचायत राज अधिनियम, समान प्रकृति के अन्य वाद शामिल हैं। सिविल जज (सी.डि.) एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल इन्दु शर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनका उपरोक्त प्रकार का मामला लम्बित है, को जनपद न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में या संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 21 दिसम्बर 2020 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं।