विधायक अमनमणि को विशेष पास जारी करने को लेकर दायर याचिका निस्तारित
नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित अन्य लोगों को लकडाउन के दौरान बद्रीनाथ व केदारनाथ जाने के लिए स्पेशल पास जारी करने के खिलाफ दायर दायर जनहित याचिका मामलें में मंगलवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने मुख्य सचिव व डीजीपी को 31 जुलाई तक याचिकाकर्ता के द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविकुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में देहरादून निवासी उमेश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। पूर्व में कोर्ट की खण्डपीठ ने सरकार से पूछा था कि आखिर किन परिस्थितियों में स्पेशल पास जारी किया गया, जबकि भारत सरकार की तरफ से राज्यों को लकडाउन का पूर्ण पालन कराने विस्तृत गाइड लाइन जारी की गई थी। जनहित याचिका में कहा गया है कि अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित अन्य 10 लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के पितृकर्म हेतु बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम जाने के लिये विशेष पास जारी किया। उन्हें रुद्रप्रयाग में पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इस वक्त देश मे लकडाउन चल रहा है और केंद्र सरकार ने सभी राज्यो को जारी गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने का आदेश भी दिया था इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार की तरफ से इनको पास जारी करना गलत है लिहाजा राज्य सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन किया है।