विधायक दुष्कर्म प्रकरण: शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक

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नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। विधायक की पत्नी ने बीती नौ अगस्त को दून के नेहरू कलोनी थाने में महिला की खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुकदमा निरस्त कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने प्रदेश सरकार से 12 अक्तूबर तक जवाब पेश करने को कहा है।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता महिला और विधायक के बीच व्हाट्सएप चौट की कपी पेश अदालत में पेश की गई। इस पर विधायक नेगी के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि महिला रुपयों की मांग कर रही है, जबकि विरोध करते हुए महिला के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि रुपये देने की बात विधायक की पत्नी ने कही थी।
शिकायतकर्ता महिला ने किसी तरह की कोई मांग नहीं की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि देहरादून पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की लेकिन दबाब में आकर विधायक की पत्नी के शिकायती पत्र पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महिला ने मुकदमा दर्ज करने और विधायक के डीएनए टेस्ट का आदेश देने की मांग की है।

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