रोड कटिंग शर्तों का उल्लंघन, यूपीसीएल की अनुमति निरस्त

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देहरादून()। जिला प्रशासन को आईएसबीटी क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड, माजरा क्षेत्र में किए जा रहे रोड कटिंग कार्य में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। डीएम सविन बंसल ने शहर की सड़कों की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण कर रोड कटिंग कार्य में अनुमति की शर्तों का उल्लंघन मिलने पर सख्त नाराजगी जताई। अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) द्वारा 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा-लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को भूमिगत केबिल के माध्यम से बिछाने (कुल लंबाई 1996 मीटर, 5 रोड क्रॉसिंग सहित) के लिए रोड कटिंग की अनुमति का अनुरोध किया था। परियोजना समन्वय समिति ने 16 जनवरी से 15 फरवरी तक रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रोड कटिंग की सशर्त अनुमति प्रदान की थी। एसडीएम न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व में टीम ने आईएसबीटी क्रॉसिंग एवं सहारनपुर रोड माजरा क्षेत्र में रोड कटिंग स्थलों का निरीक्षण किया। पाया कि संबंधित एजेंसी द्वारा अनुमति आदेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रोड कटिंग कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों को भारी असुविधा, यातायात बाधा एवं सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक संबंधित स्थलों पर रोड कटिंग कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा अनुमति निरस्त कर दी गई है। अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड को निर्देशित किया गया है कि दो फरवरी तक समस्त प्रभावित स्थलों पर सड़क का भरान कर यथास्थिति में रिस्टोरेशन कार्य सुनिश्चित करेंगे जाए। निर्देशों का अनुपालन न करने पर अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध केस दर्ज करने की चेतावनी दी है।

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