विशेष अपराधों में अग्रिम जमानत का प्रावधान नही- जस्टिस डीके सिंह

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हरिद्वार। बलात्कार,पॉक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट व आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पत्र का 30 दिन की अवधि में निस्तारण होना चाहिए। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड द्वारा वीकेएस चौधरी स्मृति में एक वेबिनार आयोजित किया गया। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ जस्टिस डीके सिंह ने अग्रिम जमानत- एक विश्लेषण पर अपने विचार रखें। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत को इमरजेंसी के वक्त 1973 में खत्म कर दिया गया था। जो दोबारा छह जून 2019 से राज्य में प्रभावी हुआ है। जब किसी व्यक्ति को विश्वास हो कि उसे किसी अजमानतीय अपराध में फंसाया जा सकता है, नाम आ सकता और पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है तो वह सेशन कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकता है कि उसको अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाए। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र का निस्तारण 30 दिन की अवधि में किया जाना आवश्यक है। बताया कि इस दौरान अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, लेकिन जब पुलिस बुलाये तो उपस्थित हो। उन्होंने बताया कि अग्रिम जमानत आवेदन दो प्रकार से हो सकता है एक तो एफआईआर होने से पूर्व व दूसरी एफआईआर होने के बाद। अग्रिम जमानत एससीएसटी एक्ट, बलात्कार के मामले, पॉक्सो एक्ट,नारकोटिक्स एक्ट,व आतंकी गतिविधियों से सम्बंधित मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। अभियुक्त को सात दिन पहले नोटिस भेजना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि अग्रिम जमानत देने से पूर्व न्यायाधीश अपराध की प्रकृति, गम्भीरता, आवेदक का इतिहास व उसकी न्याय से भागने की मंशा तो नहीं है देखेगा।
फिर भी,कोर्ट अग्रिम जमानत शर्तों के साथ दे देती है,तो पुलिस आवेदक को परेशान नहीं करेगी। अग्रिम जमानत का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को आर्थिक हानि व सामाजिक बदनामी से बचाने के लिए है। जब यह विश्वास हो कि गलत व झूठ फंसाया गया या रंजिशन फंसाया है। जस्टिस डीके सिंह ने अनेक प्रतिपादित सिद्धान्तों का जिक्र भी किया। कार्यक्रम का संचालन उत्तराखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष संजय जैन व महामंत्री अनुज कुमार शर्मा एडवोकेट ने किया। वेबिनार में विकास शर्मा, प्रणव बंसल,अशोक अग्रवाल, तेजेन्द्र गर्ग,अरविंद श्रीवास्तव, रोहित कनवाल,नितिन गर्ग,भास्कर जोशी,भूपेंद्र चौहान, जिगर,रजनीकांत यादव,योगेश शर्मा,अमरीश राठौर,केपीएस चौहान, संजय चौहान, कुलदीप व आदेशचंद्र मौजूद रहे।

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