नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने नए मतदाता पंजीकरण के लिए आधार संख्या की अनिवार्यता पर कथित तौर पर जोर देने पर चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की गुहार वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि चुनाव आयोग ने तेलंगाना प्रदेश समिति के जी निरंजन की जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों को हल करने का दावा किया है।
पीठ ने यह भी कहा कि पिछली याचिका का निपटारा 2023 में कर दिया गया था, जब चुनाव आयोग ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर गौर कर रहा है। उसने इसके अनुपालन के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की थी। इस पर याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह सही है कि चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया था कि नए मतदाता पंजीकरण के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसके आश्वासन के मुताबिक आवेदन फॉर्म में जरूरी बदलाव नहीं किया गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे में यह अवमानना कार्रवाई शुरू करने का मामला नहीं है।