जब जांच की मनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा तो रिपोर्ट सरकार को क्यों दी : हाईकोर्ट
नैनीताल । उच्च न्यायालय ने समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक एनके शर्मा के खिलाफ विजिलेंस जांच की रिपोर्ट सरकार को देने पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि जब मामले की मोनिटरिंग कोर्ट कर रही है तो सरकार को इसका क्या औचित्य है। सरकार ने रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्रवाई की है, यह भी नहीं बताया गया है। कोर्ट ने शपथपत्र के साथ कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई दस नवंबर नियत कर दी।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून निवासी एसके सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि शर्मा द्वारा विभाग में रहते भ्रष्टाचार किया और आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। कोर्ट ने दस मई को सुनवाई कर दो माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा था लेकिन विजिलेंस ने जांच कर रिपोर्ट कोर्ट के साथ ही सरकार को सौंप दी। विजिलेंस द्वारा शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस भी दर्ज किया गया है।