चेक बाउंस मामले में महिला को एक वर्ष का कारावास

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : न्यायायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) भावना पांडेय की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में महिला को एक वर्ष का कारावास व 26 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कालाबड़ निवासी परिवादिनी कमला नेगी ने न्यायालय को बताया कि मानपुर निवासी नीलम ने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उनसे 24 लाख रुपये लिए थे। जिसके बाद उन्होंने 22 लाख रुपये नीलम के बैक खाते में डाले और दो लाख रुपये नगद हाथ में दिए। बताया कि पैसे मिलते ही नीलम ने अप्रैल 2022 तक उक्त घनराशि को वापस देने का भी वादा किया। लेकिन, कई माह बीत जाने के बाद भी नीलम ने धनराशि वापस नहीं दी। बताया कि इस संबंध में जब उन्होंने नीलम से बात की तो वह आज-कल की बात को टालती रही। अक्टूबर 2022 को नीलम ने अपना हस्ताक्षर किया हुआ चेक उन्हें दिया। बताया कि जब उन्होंने उक्त चेक को अपने कुंभीचौड़ स्थित बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। बताया कि नवंबर 2022 को उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नीलम को 15 दिन के भीतर धनराशि वापस देने का नोटिस दिया। लेकिन, उसने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। अधिवक्ता आशुतोष कंडवाल ने बताया कि मामले में नीलम को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 26 लाख रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जिसमें से 25 लाख रुपये परिवादिनी को दिए जाएंगे।

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