योग गुरु बाबा रामदेव को सुको से एक और झटका

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नई दिल्ली , एजेंसी। योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को यह झटका उनके योग शिवरों को लेकर दिया है, क्योंकि उनके योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं। यानी बाबा रामदेव के योग शिविरों का आयोजन करने वाली संस्था ‘पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट’ को अब सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को आवासीय और गैर आवासीय दोनों योग शिविरों के आयोजन के लिए सर्विस टैक्स का भुगतान अनिवार्य बताया था।
बता दें कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट स्वामी रामदेव के योग शिविरों के लिए प्रवेश शुल्क लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवेश शुल्क लेने के बाद शिविरों में योग एक सर्विस है। हमें ट्राइब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की अपील को खारिज कर दिया है।

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