इन दस्तावेजों से कर सकते है मतदान

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रुद्रप्रयाग : लोकसभा चुनाव में मतदाता इन दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करने पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि ऐसे निर्वाचकों, जिन्हें फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं को मतदान देने से पूर्व मतदान केंद्र में अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक फोटो पहचान-पत्र के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघरों से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर में आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, केंद्र अथवा राज्य सरकार सहित लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आई कार्ड को प्रस्तुत कर अपना मतदान कर सकते हैं। (एजेंसी)

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