उत्तराखंड

किशोरी से दुष्कर्म में युवक को बीस साल की कठोर कैद

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हरिद्वार। विशेष पोक्सो जज/अपर जिला जज/एफटीएस सी चंद्रमणि राय की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक को बीस साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 18 जुलाई 2020 को कोतवाली नगर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की चाय की दुकान पर जा रही थी। काफी देर तक पीड़िता चाय की दुकान पर नहीं पहुंची थी। तब उसके पिता ने पीड़िता को तलाश करना शुरु किया। काफी देर बाद पता चला था कि लड़की को आरोपी राकेश कुमार बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया है। इसके बाद पीड़ित लड़की के पिता ने आरोपी राकेश कुमार पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम बिंगी जिला सुल्तानपुर, यूपी के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। बाद में पीड़ित लड़की ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। पुलिस ने आरोपी राकेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।

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