चेक बाउंस में युवक को एक वर्ष का कारावास, लाखों का लगा अर्थदंड
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में युवक को एक वर्ष का कारावास व दो लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामले में काशीरामपुर मल्ला निवासी सुधांशु थपलियाल ने बताया कि उन्होंने अगस्त 2022 में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि अभियुक्त ग्रास्टनगंज ईदगाह निवासी जफर खान उनका परिचित था। एक दिन अभियुक्त ने उससे एक लाख 60 हजार रुपये उधार मांगे और जल्द ही वापस लौटाने का आश्वासन दिया। लेकिन, कई माह बीत जाने के बाद भी अभियुक्त ने पैसे वापस नहीं किए। काफी चक्कर काटने के बाद आभियुक्त ने मार्च 2022 में उन्हें भारतीय स्टेट बैंक शाखा देवी रोड का एक चेक दिया। बताया कि जब वह चेक को बैंक में जमा करवाने पहुंचे तो वह बाउंस हो गया। चेक बाउंस का नोटिस देने के बाद भी अभियुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया। अधिवक्ता अजय कुमार पंत व प्रवेश रावत ने बताया कि शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त जफर खान को एक वर्ष की सजा के साथ ही दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जिसमें से एक लाख 90 हजार रुपये अभियुक्त को परिवादी को देने होगी। शेष दस हजार रुपये अर्थदंड राजकोष में जमा किए जाएंगे।