शोभा यात्रा में तमंचा लहराने वाले युवक को मिली सजा

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : सितंबर 2019 को गणपति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान तमंचा लहराने वाले युवक को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने एक वर्ष का कारावास दिया है। साथ ही एक हजार रूपए का अर्थदंड भी सुनाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बताते चलें कि 12 सितंबर 2019 को गणपति विसर्जन यात्रा चल रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि जुलूस में एक व्यक्ति के पास तमंचा मौजूद है। पुलिस ने बद्रीनाथ मार्ग पर उक्त युवक को दबोच लिया। उसके कब्जे से तमंचा व एक कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में युवक ने स्वयं को नंदपुर निवासी संदीप रावत बताया। पुलिस उप निरीक्षक कमलेश शर्मा की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही थी।

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