13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की सजा
हरिद्वार(आरएनएस)। 13 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट/अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 16 दिसंबर 2019 की सुबह नौ बजे सिडकुल क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की घर से बाहर गई थी। काफी देर तक पीड़िता घर नहीं लौटी। परिजनों के तलाश करने के बाद भी पीड़िता का कोई पता नहीं चला। थक हारकर परिजनों ने उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट सिडकुल थाने में दर्ज कराई थी। घटना के करीब 15 दिन के बाद पीड़िता मिली थी। पीड़िता ने परिजनों और पुलिस को अपनी आपबीती में बताया था कि घटना वाले दिन आरोपी उसे डरा धमकाकर और उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी देकर पंजाब ले गया था। बताया कि आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया। सिडकुल पुलिस ने पीड़ित लड़की के भाई की लिखित शिकायत पर आरोपी सागर के खिलाफ बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने, दुष्कर्म व पॉक्सो ऐक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।