किशोरी से दुष्कर्म में युवक को 20 साल का कारावास

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देहरादून। पोक्सो कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल के सश्रम कारावास और 1.05 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अपर जिला एवं सेशन जज, एफटीएससी(पोक्सो) पंकज तोमर की कोर्ट ने शनिवार को मामले में सुनवाई की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि किशोरी की ओर से सेलाकुई थाने में 05 फरवरी 2022 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसने बताया कि गौरव रावत नाम के युवक ने उससे फोन कर दोस्ती की थी। वो उसे कई बाद घुमाने ले गया। कुछ दिन बाद आरोपी ने किशोरी को धमकाकर उसे अपने घर बुलाया और दुष्कर्म किया। मुंह खोलने पर उसने तेजाब से हमला करने और जान से मारने की धमकी थी। इससे किशोरी डर गई और किसी को यह बात नहीं बताई। लेकिन करीब छह महीने बाद किशोरी की तबियत खराब हो गई, पता चला कि वो गर्भवती है। इसके बाद किशोरी का गर्भपात कराया गया। किशोरी ने अपनी एक दोस्त को आपबीती बताई थी। दोस्त के माध्यम से एक संस्था सामने आई और किशोरी को समझाकर सेलाकुई थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी गौरव को गिरफ्तार किया। मामले में 19 अप्रैल 2022 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने तमाम गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी गौरव को दोषी कराया दिया। उसे जुर्माने की कुल राशि में से 01 लाख रुपये किशोरी को प्रतिकर के रूप में देने होंगे।

 

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