चेक बाउंस में युवक को एक वर्ष की सश्रम कैद

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हरिद्वार()। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छवि बंसल की अदालत ने उधार ली गई धनराशि वापस नहीं लौटाने के मामले में युवक को एक वर्ष का कठोर कारावास और 13.40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 13.40 लाख रुपये शिकायत कर्ता को देने के आदेश दिए हैं। सिडकुल क्षेत्र के सलेमपुर महदूद निवासी कल्याण सिंह के अधिवक्ता धर्मवीर सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता से जान पहचान के चलते सुनील कुमार पुत्र भजनलाल निवासी ग्राम रावली महदूद ने अपने कारोबार के लिए उधार में रकम मांगी थी। शिकायतकर्ता कल्याण सिंह ने फरवरी 2020 में तीन लाख रुपये दे दिए। इसके बाद विभिन्न तारीखों पर सुनील कुमार को कुल 13.30 रुपये उधार दिए थे। तय अवधि बीतने पर शिकायतकर्ता ने धनराशि वापस मांगी तो उसने बैंक का चेक भरकर कहा कि धनराशि का भुगतान हो जाएगा।

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