उत्तराखंड

अगस्त्यमुनि में बिना लाइसेंस के नहीं होगी मांस की बिक्री

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रुद्रप्रयाग। अगस्त्यमुनि एवं आसपास के क्षेत्रों से मांस विक्रेताओं के खिलाफ मिल रही शिकायतों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यापारियों को सख्त हिदायत दी है कि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यापारी मांस का विक्रय नहीं कर सकेगा। यदि बिना लाइसेंस के व्यापारी मांस की बिक्री करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग सहित अन्य कई विभागीय अफसरों ने अगस्त्यमुनि नगर पंचायत सभागार में मांस विक्रेताओं की बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों ने विक्रेताओं को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बिना लाइसेंस मांस बेचने वालों पर विभाग की ओर से नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला अभिहित अधिकारी मनोज कुमार सेमवाल ने बताया कि अगस्त्यमुनि बाजार एवं निकटवर्ती क्षेत्र से लगातार मांस की दुकानों में साफ सफाई न रखने एवं मानकों के विरुद्घ मांस बेचने की शिकायत मिल रही हैं। उन्होंने सभी मांस विक्रेताओं को सचेत किया कि जल्द से जल्द सभी खाद्य सुरक्षा विभाग, नगर पंचायत सहित संबंधित विभागों से एनओसी ले लें। जबकि दुकानों पर साफ-सफाई अन्य मानकों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रतिष्ठान में प्रयोग होने वाले औजार एवं डस्टबिन को स्वच्छ रखने के भी निर्देश दिए गए। मांस कारोबारियों को व्यापार के लिए खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेजों एवं प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। इस मौके पर पशु चिकित्साधिकारी अगस्त्यमुनि दीपमणि गुप्ता, वन्दना अग्रवाल, अनूप शर्मा, नगर पंचायत से आशा मैठाणी, व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन बिष्ट, महासचिव त्रिभुवन नेगी, राजेंद्र बिष्ट एवं अगस्त्यमुनि बाजार के सभी मांस व्यापारी शामिल थे।

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