आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड , ताहिर हुसैन पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, उम्रकैद की सजा को दी चुनौती

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नई दिल्ली ,। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन ने उम्रकैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ताहिर हुसैन ने कड़कड़डूमा कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इस अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इससे पहले 13 जुलाई को कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नजीर, आसिम, जावेद और अनास को अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी ठहराया था।
अंकित शर्मा की हत्या वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान दयालपुर इलाके में हुई थी। उनका क्षत-विक्षत शव एक नाले से बरामद किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दंगों के दौरान अंकित शर्मा लोगों को समझाने और कानून हाथ में न लेने की अपील कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें कथित तौर पर पकड़ लिया गया और उनकी हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया।
24 फरवरी 2020 को नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें शुरू हुई थीं। कई दिनों तक चले दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे।
ताहिर हुसैन ने वर्ष 2017 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर पार्षद का पद हासिल किया था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के पौरारा गांव का रहने वाला है और पांच भाइयों में सबसे बड़ा है।
2017 के चुनावी हलफनामे में ताहिर हुसैन ने करीब 18 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान उसका नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
अब ताहिर हुसैन ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट में अपील पर सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है।

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