10 अप्रैल को आयोजित होगी विशेष लोक अदालत

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी।
माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा आगामी 10 अप्रैल को प्रात: 10 बजे जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडौन) में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
सिविल जज (सी.डि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल इन्दु शर्मा ने कहा कि इस विशेष लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित वादों का निस्तारण किया जायेगा। विशेष लोक अदालत में फौजदारी शमनीय समान (ऐसे फौजदारी वाद जिनमें कानूनन समझौता संभव हो) वाद, 138 एनआई एक्ट (चेक बॉउंस) के वाद, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित सभी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद, अन्य दीवानी वाद (किराया व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपलान वाद, सुखाधिकार वाद आदि), सेवा संबंधित मामले (वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति, लाभों से संबधित), राजस्व वाद जो जिला न्यायालय में लंबित हो, भूमि अधिगृहण से संबंधित मामले, बिजली-पानी बिल संबंधित विवाद (अशमनीय को छोड़कर) के समान वाद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में अब तक न पहुंचे प्रकरणों, विवादों को भी उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के मध्याम से निपटाया जा सकता है, जिसमें चेक बॉउंस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधित प्रकरण, श्रम संबधी विवाद, भरण-पोषण वाद, अन्य (शमनीय फौजदारी, वैवाहिक व दीवानी विवाद) आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं अब तक न्यायालयों में न पहुंचे प्रकरणों (प्री-लिटिगेशन प्रकरणों) के लिए प्रथम प्री-लोक अदालत बैठक 3 अप्रैल, 2021 एवं द्वितीय प्री-लोक अदालत बैठक 7 अप्रैल को जिला मुख्यालय दीवानी न्यायालय परिसर पौड़ी गढ़वाल में आयोजित की जायेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनका उपरोक्त प्रकार का मामला लम्बित है, को जनपद न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में या संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं।

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