चेक बाउंस के आरोपी पर 2़15 लाख जुर्माना, चार माह की कैद

Spread the love

अल्मोड़ा। चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने अभियुक्त के खिलाफ फैसला सुनाया है। अभियुक्त को न्यायालय ने चार माह के साधारण कारावास और 2़15 लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। अधिवक्ता घनश्याम जोशी ने बताया कि मामला जून 2019 का है। पोखरखाली निवासी नितिन कुमार और डीनापानी निवासी मनोज बिष्ट के बीच दोस्ताना संबंध थे। अभियुक्त मनोज बिष्ट ने किसी काम के लिए पीड़ित नितिन कुमार से दो लाख रुपये उधार लिए थे। काफी समय बीतने के बाद जब रुपये वापस नहीं हुए तो नितिन ने दबाव डालना शुरू किया। इस पर अभियुक्त मनोज ने नितिन को मार्च 2021 का एक चेक थमा दिया। बैंक ले जाने पर चेक बाउंस हो गया। इस पर नितिन ने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भिजवाया। इसके बाद भी अभियुक्त मनोज ने रुपये नहीं लौटाए। आखिरकार नितिन को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। तमाम साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त मनोज बिष्ट को चार माह का साधारण कारावास और 2़15 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इसमें से 2़10 लाख रुपये पीड़ित को देने और पांच हजार रुपये राजकीय कोष में जमा करने के आदेश दिए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *