केरल: नाबालिग से यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 साल की सजा, डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगा
पलक्कड़, एजेंसी। केरल की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में शख्स को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि दोषी शख्स ने नाबालिग से सोशल मीडिया पर दोस्ती की थी। जिसके बाद उसने कई बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।
पट्टांबी फास्ट्र ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज सतीश कुमार ने शख्स को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई। दोषी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना राशि वसूल होने पर ये पीड़िता को दी जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक निशा विजयकुमार ने कहा कि अदालत ने आईपीसी के तहत घर में अनाधिकार प्रवेश के अपराध के लिए व्यक्ति को दो साल की जेल की सजा भी सुनाई। वकील ने कहा कि दोषी कोल्लम का रहने वाला है। उसने 2021 में नाबालिग लड़की से सोशल मीडिया पर दोस्ती की थी। कुछ समय बाद वे करीब आ गए। शख्स लड़की के घर पर कई बार आया और उसका यौन उत्पीड़न किया।
वकील ने बताया कि जैसे-जैसे उसकी यौन मांगें बढ़ने लगीं तो उसने पीड़िता को धमकी देना शुरू कर दिया। पीड़िता ने ये बात अपने परिजनों को बताई। परिजनों ने शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी के खिलाफ 2022 में शिकायत दर्ज हुई थी।