तपोवन दैवीय आपदा में मृत व्यक्तियों के परिजनों को दी 3.68 करोड़ की राशि
जयनत प्रतिनिधि
चमोली। रैणी तपोवन दैवीय आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित करने के लिए शासन द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुरूप एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया के निर्देशों के क्रम में सभी जरूरी दस्तावेजों को एकत्रित करने के पश्चात अभिहित अधिकारी जोशीमठ (परगना अधिकारी/एसडीएम) कुमकुम जोशी द्वारा 153 लापता लोगों के प्रारम्भिक आदेश जारी किए गए थे। जिसमें से 92 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के बाद अनुग्रह अनुदान मद से सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। अनुग्रह अनुदान मद से इन सभी 92 मृतकों के परिवारों को प्रति परिवार 4 लाख की दर से कुल 3 करोड़, 68 लाख रुपए की सहायता धनराशि वितरित की गई है। चमोली जनपद के 43 लापता/मृत व्यक्तियों के परिजनों को विगत अप्रैल माह में ही अनुमन्य सहायता राशि का वितरण किया जा चुका था।
परगना अधिकारी/एसडीएम जोशीमठ द्वारा बुधवार को भी 29 अन्य लापता व्यक्तियों का अंतिम आदेश के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि दैवीय आपदा में लापता छूटे हुए व्यक्तियो के मृत्यु पंजीकरण के संबध में प्रारम्भिक आदेश जारी करने के उपरान्त उनके जनपद/राज्यों को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रपत्र भेजे गए थे। लेकिन उनके जनपद/राज्यों से अभी तक आख्या न मिलने के कारण मृत्यु पंजीकरण नही हो पाया है। ऐसे लापता व्यक्तियों के संबध में दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु उनके जनपद/राज्यों को फिर से अनुस्मारक भेजा गया है। ताकि जल्द से जल्द दस्तावेज उपलब्ध हो सके और लापता व्यक्त्यिों का मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही परिजनों को सहायता राशि का वितरण किया जा सके।
विदित हो कि रैणी तपोवन की भीषण दैवीय आपदा में लापता 204 लोगों में से 83 लोगों के शव और 37 मानव अंग बरामद हुए है तथा 121 व्यक्ति अभी भी लापता है।