कांग्रेस महासचिव कैप्टन संदीप सिंह संधू को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
लुधियाना (पंजाब), एजेंसी। मुल्लांपुर दाखा इलाके में 65 लाख के सोलर लाइट घोटाले में नामजद पंजाब कांग्रेस के महासचिव कैप्टन संदीप सिंह संधू को बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने कैप्टन संदीप संधू की जमानत याचिका मंजूर कर ली है और अग्रिम जमानत भी मिल गई है।
भारत जोड़ो यात्रा से पहले मिली इस जमानत से पंजाब कांग्रेस ने भी राहत की सांस ली है। वहीं मुल्लांपुर दाखा हलके के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी खुशी है। उनका कहना है कि नया साल मुल्लांपुर के कांग्रेसियों के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। 10 दिन पहले ही उनकी लोहड़ी मन गई। पंजाब
11 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में दाखिल होगी। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अब कैप्टन संदीप संधू को जमानत मिलने के बाद कांग्रेसियों ने राहत की सांस ली है।
विजिलेंस ने तीन महीने पहले कैप्टन संदीप सिंह संधू के खिलाफ मुल्लांपुर दाखा इलाके में सोलर लाइट घोटाले का खुलासा किया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही लगातार कैप्टन संदीप सिंग संधू फरार थे। विजिलेंस की टीम ने उनके मोहाली, चंडीगढ़, जगरांव, मुल्लांपुर दाखा, मुक्तसर, जीरा हलकों में ठिकानों पर दबिश दी थी लेकिन संधू विजिलेंस को कहीं नहीं मिले थे।
विजिलेंस ने संदीप संधू के रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसा था ताकि संदीप को गिरफ्तार किया जा सके। विजिलेंस जांच में यह सामने आया कि सिधवां बेट ब्लक के बीडीपीओ सतविंदर सिंह को अपनी पोस्टिंग के दौरान 26 गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने का सरकारी अनुदान मिला था। बीडीपीओ ने मेसर्स अमर इलेक्ट्रिकल इंटरप्राइजेज के मालिक गौरव शर्मा के साथ मिलकर 3,325 रुपये के बजाय 7,288 रुपये प्रति लाइट की दर से लाइट खरीदी।
बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 65 लाख रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग किया और राज्य के खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचाया। सतविंदर सिंह कंग और मेसर्स अमर इलेक्ट्रिकल इंटरप्राइजेज के गौरव शर्मा के खिलाफ थाना विजिलेंस लुधियाना में मामला दर्ज है। इस मामले में कैप्टन संदीप संधू को भी विजिलेंस ने नामजद किया था।