मूसरी में बहुमंजिला भवन निर्माण पर 24 घंटे में जवाब मांगा
नैनीताल। हाईकोर्ट ने मसूरी में पार्किंग के नाम पर बिना मसूरी देहरादून प्राधिकारण (एमडीडीए) की अनुमति से बनाए जा रहे बहुमंजिला भवन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एमडीडीए से मंगलवार 20 जून को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले के अनुसार मसूरी निवासी शेखर पांडे ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मसूरी नगर पालिका द्वारा पार्किंग के नाम पर बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा है। जिसकी पार्किंग छत पर बनाने का प्रस्ताव है। अभी तक इस भवन की सात मंजिलें बन चुकी हैं। पालिका ने इसके निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये और मंजूर कर दिए हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि इसके निर्माण के लिए पालिका ने एमडीडीए से कोई अनुमति नहीं ली है। पूर्व में एमडीडीए ने इसे सील कर दिया था, इसके बावजूद निर्माण कार्य किया जा रहा है। जनहित याचिका में इसे व्यावसायिक निर्माण बताते हुए कोर्ट से निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई है।