डूबी रकम पाने के लिए भटक रहे पीड़ित परिवार
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्यों ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून (बड्स एक्ट) 2019 के तहत उनकी डूबी हुई रकम वापस दिलवाने की मांग की है। कहा कि लाख शिकायतों के बाद भी अब तक उनकी रकम वापस नहीं मिल पाई है।
समस्या के संबंध में पीड़ितों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। बताया कि भारत सरकार व राज्य सरकार ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ठग कंपनियों व सोसाइटियों में डूब चुकी रकम को 180 दिनों के भीतर वापस दिलाने के लिए बड्स एक्ट 2019 लागू किया है। इसके तहत जिलाधिकारियों को भुगतान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कहा कि पौड़ी जिले में सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी उक्त कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। नतीजा, पीड़ितों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। जबकि, पूर्व में पीड़ित कई बार प्रदर्शन भी कर चुक हैं। रकम नहीं मिलने से पीड़ितों में रोष बना हुआ है। इस मौके पर संगठन के प्रदेश संयोजक सुखदेव सिंह शास्त्री, मदनलाल आजाद, कल्पना रावत, रीता रावत, लक्ष्मी बिष्ट, गजे सिंह रावत, रीना आर्य, इंदु बिष्ट, नीमा भंडारी, विजय लक्ष्मी, धमेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।