नए आपराधिक कानूनो को लागू करने की तैयारी पूरी : सीएस
जयन्त प्रतिनिधि।
देहरादून : देशभर में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों हेतु उत्तराखंड की तैयारी पूरी हो चुकी है. उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को गृह सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में सभी राज्यों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जानकारी दी है।
श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 हेतु उत्तराखंड राज्य ने पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि नये आपराधिक कानूनों के पास होने के बाद हमारे द्वारा सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से समन्वय स्थापित कर तथा अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों से 50 अधिकारियों को गाजियाबाद और जयपुर से मास्टर ट्रेनर का कोर्स कराया गया है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस हस्त पुस्तिका तैयार की गई है, जिसके आधार पर सारे कोर्स का संचालन किया जा रहा है। इसमें वृहद कानूनों को सरल तरीके से पढ़ने की विधि तैयार की गई है, जिसकी एक-एक प्रति समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को वितरित की जा रही है। प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह भी जानकारी दी कि अल्प अवधि में ट्रेनिंग को जिला स्तर पर किया गया। ऐसे कर्मचारी जिनका पुलिस विवेचना में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता है, उन्हें ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया, जो एआई बेस्ड है। बैठक में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव दिलीप जावलकर सहित गृह विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।